अब पहली से आठवीं कक्षा मैं प्रवेश के लिए टीसी जरूरी
भोपाल,
बुधवार को डीपीआइ संचालक केके द्विवेदी ने आयुक्त द्वारा अनुमोदित किए निर्देश में कहा है| कि पहली से आठवीं कक्षा तक में प्रवेश के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के विधान प्रभावशाली हुए होंगे| विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अभीभवक के द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत स्कूल में से स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पहले वर्तमान स्कूल को उपलब्ध करना होगा | कक्षा 9वी से 8 12वीं कक्षाओं में पहले से लागू प्रावधान यथावत रहेंगे|
मान्यता व नवीनीकरण मोबाइल एप से होंगे
भोपाल सत्र 2022-23 के निजी स्कूलों की मान्यता एक मान्यता नवीनीकरण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने समय सारणी जारी की है| राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू ऐसे समय सारणी तय करने करते हेतु सभी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं| निजी स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/ मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी से 10 फरवरी तक किए जा सकेंगे| राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल एप के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था शुरू की गई है| मोबाइल ऐप से मान्यता आवेदन करते समय निजी स्कूल को आरटीई के मापदंडों की पूर्ति के लिए स्कूलों में अधोसंचालना, कार्यरत शिक्षकों और स्कूल में आवश्यक संसाधनों जीईओ टैग फोटो लेना अनिवार्य है| मोबाइल ऐप के माध्यम से सहज एवं साक्षीय आधारित मान्यता आवेदन करने और मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है|
सीपीई का आदेश बदला, पहली से आठवीं तक जरूरी होगी टीसी
लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा के आदेश को बदल दिया गया है| अब पहली से आठवीं तक के विद्यालयों के लिए टीसी जरूरी होगी| दरअसल आयुक्त लोक शिक्षण में पहले स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के बिना प्रवेश दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए थे| बुधवार को संचालक लोक शिक्षण केके द्विवेदी ने आयुक्त द्वारा अनुमोदित किए निर्देश में कहा है, कि एक से आठवीं तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरटीई के प्रावधान प्रभावशील होंगे| विद्यार्थी को टीसी के अभाव में विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की पूर्व अध्ययनरत शाला से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्र समाप्ति के पूर्व वर्तमान शाला को उपलब्ध कराना होगा | कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में पूर्व से लागू प्रावधान यथावत रहेंगे|
प्राइवेट स्कूलों की मान्यता व नवीनीकरण के लिए दस फरवरी तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने समय सारणी तय करते हुए सभी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं| प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/ मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी से आगामी 10 फरवरी तक किए जा सकेंगे| राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल ऐप के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था शुरू की गई है| मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय प्राइवेट स्कूल को, आरटीई के मापदंडों की पूर्ति के लिए शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टैग फोटो लेना अनिवार्य है| मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है| आरटीई एक्ट में के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के पहले जारी की जाएगी | विस्तृत दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं|