MP Direct Recruitment Bharti में OBC को 27% आरक्षण | GAD ने ये दिए नए निर्देश | जानिए पूरी खबर

MP में सीधी भर्ती में OBC को 27% आरक्षण, GAD के नए निर्देश के बाद कुल आरक्षण सीमा 73% हुई


भोपाल 

मध्यप्रदेश में अब सरकारी नौकरी में 73% आरक्षण होगा। राज्य सरकार ने नए निर्देश पूरी तरह से लागू कर दिया है। जीएडी ने इसको लेकर जारी ताजा निर्देश में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 27% तय कर दिया है। यह आरक्षण ओबीसी वर्ग को 8 मार्च 2019 से मिलेगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस को भी 2 जुलाई 2019 से 10% आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी के आधार पर विभागों में नियुक्तियां करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद अब अनारक्षित वर्ग के लिए सिर्फ 27% सीटें शेष रह जाएंगी|


GAD ने ये दिए नए निर्देश


राज्य शासन ने सीधी भर्ती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पदों के लिए नए 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण, संधारण करने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सभी संभाग आयुक्त, विभाग अध्यक्ष, सभी कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत से कहा गया है कि 4 जनवरी 2020 से प्रदेश स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है तथा परिपत्र द्वारा 31 दिसंबर 2020 से जिला स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है|

3 साल पहले से मिलेगा लाभ


31 जनवरी सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि ओबीसी का आरक्षण 8 मार्च 2019 से प्रभावशील है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से प्रभावशील है। जीएडी के आदेश में कहा गया है कि पुराने रोस्टर से नए रोस्टर में प्रवेश करने के संबंध में इन निर्देशों का पालन करना है। ओबीसी वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ 8 मार्च 2019 और ईडब्ल्यूएस को 2 जुलाई 2019 से प्राप्त होगा|


 यह कहा गया है कि भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी स्थिति में गणना न की जाए। इस स्थिति के पूर्व रोस्टर को पूर्व नियमों के अंतर्गत अपडेट कर फ्रीज कर दिया जाए तथा पूर्व रोस्टर के अनुसार एससी- एसटी, ओबीसी बैकलॉग कैरीफॉरवर्ड पदों को एक सुभिन्न समूह मैं रखते हुए उन पदों की नियमानुसार जैसे-जैसे पूर्ति होगी वैसे-वैसे पूर्व रोस्टर में ही उनके लिए निर्धारित बिंदुओं के सामने अंकित किए जाएं|



  • सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 4 जनवरी 2020 से प्रदेश स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है| तथा परिपत्र दिनांक 31 दिसंबर, 2020 से जिला स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है| जिसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अधिक रूप से कमजोर वर्ग को (ई.डब्ल्यू.एस.) 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है| अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिनांक 08 मार्च, 2019 से प्रभावशील है| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) का आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से प्रभावशील है|


  • पुराने रोस्टर में नई रोस्टर में प्रविष्ट करने के संबंध में निम्नअनुसार दिशा निर्देश जारी किया जाता है:-


  • अन्य पिछड़ा वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ दिनांक 08 मार्च, 2019 से एवं अधिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को 02 जुलाई, 2019 से प्राप्त होगा| भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी स्थिति में वरना ना की जाए|


  • उक्त दिनांक को की स्थिति में पूर्व रोस्टर को पूर्व नियमों के अंतर्गत अद्ययतन कर रोक (freeze) दिया जाए तथा पूर्व रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के वैकलांग/कैरीफारवड॔ पदों को एक सुभिन्न समूह के रूप में रखते हुए अन्य पदों की नियमानुसार जैसे जैसे पूर्व रोस्टर होगी वैसे वैसे पूर्व रोस्टर में ही उनके लिए निर्धारित बिंदुओं के सामने अंकित किए जाए|


  • संशोधित आरक्षण रोस्टर में उक्त दिनांक के बाद की जाने वाली सामान्य नियुक्ति की प्रविष्ठि, बिंदु क्रमांक 1 से प्रारंभ की जावे|

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