ओबीसी पर पंचायत ने निकाला आदेश 10 दिनों में होनी है गिनती / चुनाव आरक्षण को लेकर नई कवायद

अब OBC वर्ग की जातीय गणना कराएगी सरकार, पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर नई कवायद 


भोपाल,

 पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए हर संभव जतन कर रही है। अब ताजा मामले में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या पता लगाने की कोशिश सरकार ने शुरू की है ताकि न्यायालय में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर पक्ष रखे जा सकें। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सभी कलेक्टरों को लिखे गए पत्र में पंचायती इकाईवार पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की जानकारी एकत्र करने के लिए निर्देशित किया गया है।

विभाग ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के जरिए पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों की सूची चाहिए। इस सूची को तैयार करने के लिए पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं पटवारी की सेवाएं लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वार्ड वार एवं पंचायत वार मतदाताओं की प्रतिशत निकालकर अलग-अलग प्रपत्र भेजने के लिए भी कहा गया है। यह जानकारी 10 दिन में तैयार कर 7 जनवरी के पहले शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायतों के चुनाव में ओबीसी को दिए गए आरक्षण खत्म किए जाने के बाद वोट बैंक साधने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है और विधानसभा में भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण बगैर चुनाव न कराने को लेकर अशासकीय संकल्प पारित किया जा चुका है।

कैसे होगी गिनती: वार्ड पंचायत स्तर पर ओबीसी मतदाताओं की नई लिस्ट बनेगी

  • कलेक्टर को निर्देश है कि वे ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को पिछड़ा वर्ग में उल्लेखित जातियों की सूची उपलब्ध कराएं| यह सूची शासन की ओर से ही भेजी गई है|

  • मतदाताओं सूची में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अंकित किया जाए, इसमें पंचायत सचिव के साथ रोजगार सहायक और पटवारी भी सहयोग देंगे|

  • वाईवार और पंचायतवार कुल मतदाताओं में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का कितना प्रतिशत है, इसे निकालकर शासन से भेजी गई एक्सेल सीट में उसे अंकित करें|

  • पंचायतवार वा वाईवार पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अंकित करने के बाद उस मतदाता सूची को सुरक्षित रखा जाए| बाद में जरूरत पड़ती है तो यह सूची आपसे मांगी जा सकती है|

जरूरत पड़ी तो कोर्ट में रखा जा सकेगा 

वोटों की गिनती जल्द से जल्द हो जाती है तो एक बड़ा डाडा तैयार होगा| इसके बाद जरूरत पड़ी तो इसे कोर्ट में भी रखा जा सकेगा| इससे पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वोटरों और आरक्षण की तस्वीर साफ हो सकेगी|

ओबीसी पर पंचायत ने निकाला आदेश 10 दिनों में होनी है गिनती 


पहली बार ओबीसी के वोटरों की गिनती करा रही शिवराज सरकार

पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने पिछली बार ओबीसी वोटरों की गिनती शुरू कर दी है| इसका जिम्मा 22 हजार पंचायत सचिवों, 12 हजार पटवारियों और 20 हजार रोजगार सहायकों को दिया गया है| इन्हें 10 दिन के भीतर गिनती का काम पूरा करना है| सरकार की तरफ से यह आदेश 23 दिसंबर को कलेक्टरों को भेजा गया है| साथी 7 जनवरी तक पूरी जानकारी मांगी गई है| वोटरों की गिनती सभी ग्राम पंचायतों की वार्ड इकाईवार और पंचायत वार होगी| इसमें जितने भी पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं, उनकी एक्सेल शीट तैयार होगी| यह सीट सरकार के पास पहुंचेगी| सरकार ने वोटरों की गिनती के पीछे मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पत्र का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया कि ओबीसी आयोग पिछड़ा वर्ग की जातियों का अध्ययन करना चाहता है| दस दिन में वोटरों की गिनती से जुड़ी एक्सेल शीट पिछड़ा वर्ग आयुक्त जीसी डॉट को भेजनी है|

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